पर्यटन इकाईयों का पंजीकरण उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के तहत अनिवार्य

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रूद्रपुर 05 मई, 2025- जिला पर्यटन विकास अधिकारी लता बिष्ट ने बताया कि उत्तराखण्ड पर्यटन, संस्कृति एवं खेलकूद अनुभाग-01 द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 (संशोधित नियमावली) 2016 प्रख्यापित की गई हैं। नियमावली के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय सम्बन्धी ईकाईयों-यथा- होटल, मोटल, यात्री विश्राम गृह, अतिथि गृह, टेन्ट कालोनी, धर्मशालाओं, आश्रमों के अलावा रेस्ट्रां/फास्ट फूड सेन्टर्स/फूड कोर्ट, ट्रेवल ट्रेड सम्बन्धी ईकाईयॉं यथा- टेªवल ऐजेन्टस, टूअर आपरेटर्स के अलावा मनोरंजन, साहसिक पर्यटन, हस्तशिल्प, शोविनियर शॉपस, योग ध्यान साधन कुटीर व ऐडवेन्चर तथा वाइल्ड लाईफ से सम्बन्धित पर्यटन इकाईयों का पंजीकरण उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के तहत अनिवार्य किया गया हैं।

जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली के अन्तर्गत आवेदन वैबसाईट (www.uttarakhandtourism.gov.in) पर ऑनलाईन किया जायेगा। पंजीकरण हेतु, ऑनर/इकाई का पेन कार्ड, पर्यटक ईकाई का स्वीकृत/अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति, शपथ पत्र, पर्यटन यूनिट के फोटो ग्राफ (दो अन्दर के दो बाहर के, पंजीकरण शुल्क रू0 1000.00 (एक हजार) (ऑनलाईन के माध्यम से), ईकाई का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति, अग्नीशमन अधिकारी द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र, प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र,FSSAI प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

 

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