सितारगंज। महिला कल्याण विभाग द्वारा शक्ति फार्म के गुरुग्राम में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर बाल विवाह रोकथाम से संबंधित जन जागरूकता अभियान चलाया गया इस अभियान मे चाइल्ड हेल्पलाइन से केंद्र समन्वयक चांदनी रावत केस वर्कर पूजा सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 से संबंधित जानकारी दी गई. एवं बाल विवाह किसी बच्चे की उम्र 18 साल से कम होने पर बाल विवाह है यह एक कानूनी अपराध है.बाल विवाह से बच्चों के विकास स्वास्थ्य और शिक्षा और संरक्षण पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव डालता है बताया गया और बाल विवाह भारत में एक कानूनी अपराध है जो भी व्यक्ति बाल विवाह करता है या उसे बढ़ावा देता है या उसमें शामिल होता है उसे दंडित किया जा सकता है एवं 2 साल की सजा या 1लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है.बाल विवाह होने पर बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2006 के तहत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। स्थानीय थाना, पुलिस अधीक्षक, बाल विवाह निरोधक अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, या किसी भी प्राधिकारी को सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन या अन्य हेल्पलाइन नंबरों पर भी शिकायत कर सकते हैं।
चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 कैसे काम करती है बताया गया इस अभियान मे जन जागृति सेवा समिति से श्रीमती सीमा सोशल वर्कर श्रीमती पुष्पा पानू ,तथा आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं महिलाओं ने प्रतिभाग किया.