चांदपुर स्थित अवैध कॉलोनी पर एनजीटी ने 67 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई

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चांदपुर स्थित अवैध कॉलोनी पर एनजीटी ने 67 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई

काशीपुर। प्रतापपुर स्थित फार्म ग्राम चांदपुर में डेढ़ सौ बीघा जमीन पर कॉलोनी बसाने के लिए 1100 फलदार वृक्ष काटे जाने की मामले में एनजीटी के द्वारा अपने आदेश में 67 लख रुपए की पेनल्टी लगाई है।
समाजसेवी हरदीप शर्मा ने एनजीटी में शिकायत दर्ज कर कुछ कॉलोनाइजर चांदपुर स्थित फलदार वृक्षों को अवैध रूप से काटकर वहां कॉलोनी विकसित कर रहे हैं एनजीटी के आदेश पर मामले की जांच कराई गई जिसमें आम लीची आदि के फलदार वृक्ष काटे जाने का मामला साफ हुआ जिसमें एनजीटी के आदेश पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के द्वारा दोषियों के खिलाफ पत्र जारी कर वसूली किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
राजेश गुप्ता,नकुल गुप्ता पर 64 लाख 92 हजार 386 रुपए तथा सुधीर गुप्ता मनीष गुप्ता नकुल गुप्ता पर 2 लाख 33 हजार 992 रुपए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि आरोपित की है। जिसमें कुल मिलाकर 67 लाख 26 हजार 378 रुपए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति है।
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के आदेश पर उपरोक्त लोगों के द्वारा 67 लख रुपए जमा नहीं किए गए जिस पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जिला अधिकारी उधम सिंह नगर को पत्र भेज वसूली भू राजस्व की भांति किए जाने का अनुरोध किया है।

जब इस संदर्भ में हरदीप शर्मा समाजसेवी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एनजीटी के द्वारा जो टीम बनाई गई थी उसमें स्थानीय वन विभाग उद्यान विभाग की भूमिका संदिग्ध रही कहीं ना कहीं उस टीम के द्वारा एनजीटी को भी गुमराह करने का प्रयास किया गया और पेड़ों का आकलन कम संख्या में किया गया वर्तमान के 67 लख रुपए पेनल्टी लगाए जाने के बाद भी मेरे द्वारा इसी प्रकरण का एक मामला एनजीटी में वर्तमान में विचाराधीन चल रहा है जिसमें मैं यह मानकर चलता हूं कि मुझे पूर्ण न्याय मिलेगा और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि कई गुना तक बढ़ जाएगी।