काशीपुर। एनजीटी के के द्वारा डीएम और डीएफओ सहित चार अधिकारियों पर 10- 10000 रुपए जुर्माना की जो न्यूज़ प्रकाशित की गई थी उसमें ट्रिब्यूनल के जस्टिस के द्वारा यह अवश्य कहा गया था कि चारों पर ₹10000 जुर्माना लगाया लगा विपक्ष की वकील की सफाई में जांच का विलंब से होने का कारण बताया गया। हरदीप शर्मा शिकायतकर्ता और उनके मित्र दीपचंद जोशी ऑनलाइन इस मामले में उपस्थित थे जो समाचार हमारे द्वारा चलाया गया था उसे समाचार का खंडन किया जाता है।ट्रिब्यूनल का आदेश जब अपडेट किया गया तब इस बात की पिक्चर क्लियर हुई कि केवल जस्टिस के द्वारा केवल कहा गया था लेकिन अपने आदेश में वह उल्लेखित नहीं किया गया इसलिए आदेश अपडेट होने के बाद हम इस समाचार का खंडन करते हुए भविष्य में इस प्रकार का सामाचार नहीं चलायेगे।