*स्थायी लोक अदालत, ऊधम सिंह नगर द्वारा सुलह समझौते के आधार पर बीमा कंपनी को दिया 10,50,000 रू० की क्षतिपूर्ति का आदेश।*
रूद्रपुर 01 अप्रैल 2025 (सू0/वि0)- प्रार्थिनी केला देवी पत्नी तेजपाल निवासी वार्ड नं0 4. महुआडावरा जसपुर, उधम सिंह नगर द्वारा स्थायी लोक अदालत, ऊधम सिंह नगर में एच.डी.एफ.सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के विरूद्ध मामले के निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया था जिसकी सुनवाई उपरांत प्रभारी अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत अब्दुल नसीम एवं सदस्या श्रीमती अर्चना पीयूष पंत की पीठ द्वारा एच.डी.एफ.सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को प्रार्थिनी केला देवी को 10,50,000 रू० की क्षतिपूर्ति राशि सुलह समझौते के आधार पर देने का आदेश जारी किया गया है।
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